फर्जी कागजों के जरिये बैंक से ले डाला लाखों का लोन, बैंक ने थमाया नोटिस
ग्वालियर। पुराना हाइकोर्ट स्थित खूबी की बजरिया मस्जिद के पास बनी अवैध तीन मंजिला मल्टी में रहने वाले शफीक व उसकी पत्नी शन्नो ने अवैध रूप से फर्जी कागज तैयार कर मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कैलाश विहार सिटी सेंटर से लाखों रूपए का लोन ले डाला।
जबकि उक्त अवैध तीन मंजिला इमारत नगर निगम परमिशन के विपरीत बनी हुई है। उक्त अवैध इमारत की परमिशन नगर निगम से दो मंजिला रिहायशी की है लेकिन शफीक खान ने बिल्डर चंदू दुबे और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों की मिली भगत से तीन मंजिला काॅमर्शियल काॅम्पलेक्स बना डाला जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम कमिश्नर, जनसुनवाई, सीएम हैल्पलाइन पर की जा चुकी है लेकिन अभि तक उक्त अवैध इमारत का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उक्त इमारत में वकीलों का जमावड़ा देख नगर निगम प्रशासन ढीला पड़जाता है। बिल्डंग टूटने के डर से ही शफीक खान व उसकी पत्नी शन्नो ने फर्जी कागज तैयार कर पहले तो तृतीय तल की रजिस्ट्री करवाई और फिर मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक से लोन ले डाल। लोन की रकम जानबूझकर बैंक को जमा नहीं की जा रही है। बैंक ने 29 फरवरी 2020 को न्यूज पैपरों में विज्ञप्ति जारी कर 60 दिन का नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 क 54) की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3(1) के अर्तर्गत नोटिस थमाया है। शहर के कई थानों में हैं शफीक खान के चोरी, मारपीट, डकैती जैसे गंभीर अपराध। अब देखना यह है कि ऐसे बदमाशों से बैंक अपना लोन कैसे वापस लेती है। इतना ही नहीं बल्कि वक्फ मस्जिद पुराना हाइकोर्ट इंद्रगंज पर भी शफीक खान ने कब्जा जमा रखा है व बिल्डर की मिली भगत से मस्जिद की दुकानों को बैचने की फिराक में है।