स्मैक के तीन तस्करों को तीन तीन साल की सजा ग्वालियर

स्मैक के तीन तस्करों को तीन तीन साल की सजा
ग्वालियर


स्मैक और ब्राउंन शुगर जैसे जानलेवा मादक पदार्थों के तीन तस्करों को  विशेष न्यायाधीश आर के जैन अदालत ने तीन तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्मकने की सजा दी है। 


शासन की ओर से मामले की पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि आराओपी सुनील सिंह  विपिन वसेडिया और शेलेंद्र चौहान को कम्पू थाना पुलिस ने  कैंसर पहाड़िया से गिरफ़्तर करते हुए 100 ग्राम से अधिक  स्मैक ब्राउंन शुगर बरामद की गई थी।। 


आरोपियों का यह अपराध समाज के लिए बेहद ghaataak है और युवाओं के भविष्य के साथ उनका जीवन नस्ट करने वाला है। ऐसे मे आरोपियों के खिलाफ ndps act की धाराओं के तहत  विशेष न्यायाधीश आर के जैन की कोर्ट ने बुधवार को यह सजा सुनाई है।।


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