जबलपुर. भोपाल  से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर  को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका

जबलपुर. भोपाल (Bhopal) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (BJP MP Pragya Singh Thakur) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज करते हुए उनकी याचिका (Election Petition) पर सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट में सांसद के खिलाफ दर्ज याचिका में शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ धार्मिक और भड़काऊ भाषण देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं. सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट में इस बाबत आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.


 


हाईकोर्ट ने दिया है फैसला



 


दरअसल साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में यह चुनाव याचिका दायर की गई है. इसमें आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कई धार्मिक और भड़काऊ भाषण दिए थे, जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है. इस चुनाव याचिका के दौरान साध्वी प्रज्ञा की ओर से एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया कि चुनाव याचिका में उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं. याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है. याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इस आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया.


दरअसल साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में यह चुनाव याचिका दायर की गई है. इसमें आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कई धार्मिक और भड़काऊ भाषण दिए थे, जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है. इस चुनाव याचिका के दौरान साध्वी प्रज्ञा की ओर से एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया कि चुनाव याचिका में उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं. याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है. याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इस आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया.


 


 


 


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